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ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया | |
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एस सी ए - |
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| नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कोर्पोरेशन विकलांग व्यक्तियों को सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा नामांकित स्टेट चैनालाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से ऋण प्रदान करता है। |
| आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। 1-00 लाख रुपये तक की परियोजनाए स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा स्वीकृत की जाती है और 1-00 लाख रुपये से अधिक की परियोजनाए एन एच एफ डी सी द्वारा स्वीकृत की जाती है। |
| राष्ट्रीयकृत बैंक - |
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| नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कोर्पोरेशन, पंजाब एण्ड सिंध बैंक और ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओ बी सी) के मार्फत विकलांग व्यक्तियों को ऋण मुहैया कराता है। |
| गैर-सरकारी संगठन |
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| बेहद गरीब कर्जदारों के लिए, निगम के पास माइक्रो फाइनांसिंग स्कीम है, जो गैर-सरकारी संगठनों के मार्फत क्रियान्वित की जाती है। माइक्रों क्रेडिट स्कीम के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों से परियोजना आवेदन सीधे एन एच एफ डी सी को प्रस्तुत किये जा सकते हैं। |
| अतिरिक्त विवरणो के लिए कृप्या संम्पर्क करें : |
अपने राज्य/संघ शासित क्षेत्र में स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसियों से
अथवा
नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कोर्पोरेशन (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) रेड क्रॉस भवन, सेक्टर-12, फरीदाबाद-121007 फोन : (0129) 2280214, 2280335, 2264841, 2287512, 2287513, 2226910 टेलीफैक्स : (0129) - 2284371 ई-मेल - nhfdc@nda.vsnl.net.in | |
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शर्तें |
गोपनीय नीति |
पिछला
वेबसाइट अद्यतनीकरण की तारीख : 19 Nov 2008 |
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प्रकाशनाधिकार ©2008 नेशनल हैन्डीकैप्ड
फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कोर्पोरेशन, सर्व अधिकार आरक्षित |
अभिकल्पना और विकास कर्ता- PECS |
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