| योग्यता मापदंड |
| (1) किसी व्यक्ति को वित्तीय सहायता के लिए |
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क) कोई भी भारतीय नागरिक जिसे 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक विकलांगता हो। |
| ख) आयु 18 से 60 वर्ष के बीच। |
| ग) वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों के लिए 2,00,000/- प्रति वर्ष से कम और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1,60,000/- प्रति वर्ष। |
| घ) संबंधित शैक्षिक/तकनीकि/व्यावसायिक योग्यता, अनुभव एवं पृठभूमि। |
| (2) विकलांग व्यक्ति को व्यावसायिक/शैक्षणिक/प्रशिक्षण के लिए |
क) कोई भी भारतीय नागरिक जिसे 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक विकलांगता हो। |
| ख) माता-पिता/अभिभावकों की नियमित आय का साधन होना चाहिए। |
| ग) माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 5,00,000/- रुपये (पांच लाख रुपये केवल) से कम होनी चाहिए। |
| घ) अपनी पिछली परीक्षा कम से कम दूसरी श्रेणी (पूर्ण योग 50 प्रतिशत) अथवा समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। |
| (3) मानसिक रुप से विकलांग व्याक्तियों के माता-पीता को वित्तीय सहायता के लिए |
| क) ऐसे व्यक्तियों के माता-पिता के संघ कम से कम 3 वर्ष से पंजीकृत होने चाहिए। |
| ख) इसमे न्यूनतम 05 माता-पिताओं की सदस्यता होनी चाहिए । |
| ग) कोई भी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, निजी उपक्रम के किसी अन्य वित्तीय संस्थान, बैंको आदि का वित्तीय बकायादार नहीं होना चाहिए। |
| ब्याज की दर |
| योजना राशि |
एस सी ए के द्वारा एन एच एफ डी सी को भुगतान |
लाभंतुक के द्वारा एस सी ए को भुगतान |
| (1)50,000/- रु तक |
2% |
5% |
| (2) 50,000/- रु से अधिक और 5.0 लाख रु तक |
3% |
6% |
| (3)5.0 लाख रु से अधिक |
5% |
8% | |
| विशेष : |
| क) 10 वर्ष के अन्दर सभी ऋण का भुगतान करना होगा |
| ख) अयोग्य महिलाओं को 1 % का अनुदान दिया जाएगा |
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