पात्रता मापदण्ड

 
       
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योग्यता मापदंड
(1) किसी व्यक्ति को वित्तीय सहायता के लिए
क) कोई भी भारतीय नागरिक जिसे 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक
विकलांगता हो।
ख) आयु 18 से 60 वर्ष के बीच।
ग) वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों के लिए 2,00,000/- प्रति वर्ष से कम और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1,60,000/- प्रति वर्ष।
घ) संबंधित शैक्षिक/तकनीकि/व्यावसायिक योग्यता, अनुभव एवं पृठभूमि।
(2) विकलांग व्यक्ति को व्यावसायिक/शैक्षणिक/प्रशिक्षण के लिए
क) कोई भी भारतीय नागरिक जिसे 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक
विकलांगता हो।
ख) माता-पिता/अभिभावकों की नियमित आय का साधन होना चाहिए।
ग) माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 5,00,000/- रुपये (पांच लाख रुपये केवल) से कम होनी चाहिए।
घ) अपनी पिछली परीक्षा कम से कम दूसरी श्रेणी (पूर्ण योग 50 प्रतिशत) अथवा समकक्ष ग्रेड होना चाहिए।
(3) मानसिक रुप से विकलांग व्याक्तियों के माता-पीता को वित्तीय सहायता के लिए
क) ऐसे व्यक्तियों के माता-पिता के संघ कम से कम 3 वर्ष से पंजीकृत होने चाहिए।
ख) इसमे न्यूनतम 05 माता-पिताओं की सदस्यता होनी चाहिए ।
ग) कोई भी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, निजी उपक्रम के किसी अन्य वित्तीय संस्थान, बैंको आदि का वित्तीय बकायादार नहीं होना चाहिए। 
ब्याज की दर
योजना राशि एस सी ए के द्वारा एन एच एफ डी सी को भुगतान लाभंतुक के द्वारा एस सी ए को भुगतान
(1)50,000/- रु तक 2% 5%
(2) 50,000/- रु से अधिक और 5.0 लाख रु तक 3% 6%
(3)5.0 लाख रु से अधिक 5% 8%
विशेष :
क) 10 वर्ष के अन्दर सभी ऋण का भुगतान करना होगा
ख) अयोग्य महिलाओं को 1 % का अनुदान दिया जाएगा
 
    शर्तें | गोपनीय नीति  
     
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